रांची, सितम्बर 8 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। झारखंड संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/2024 और सीडीपीओ परीक्षा को राज्य सरकार द्वारा रद्द किए जाने के मामले में झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) ने हाईकोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। दोनों मामलों में कोर्ट के आदेश के आलोक में जेपीएससी की ओर से जवाब दाखिल किया गया है। संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा को रद्द किए जाने के खिलाफ आशीष अक्षत की ओर से दायर याचिका पर जेपीएससी ने अपने जवाब में कहा है कि परीक्षा रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार का है। सरकार को इस तरह का नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार है और वह परिस्थितियों के अनुसार परीक्षा रद्द करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। यह भी पढ़ें- सीजीएल नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक वहीं, सीडीपीओ परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ...