रांची, अक्टूबर 29 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। सरकारी जमीनों की कथित अवैध बंदोबस्ती और रजिस्ट्री में गड़बड़ी का आरोप लगाकर जनहित याचिका दायर करने वाले शिवशंकर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) खारिज करते हुए शीर्ष अदालत ने उन पर 25 हजार रुपये का अतिरिक्त हर्जाना लगाया है। इससे पहले हाईकोर्ट ने उनकी जनहित याचिका खारिज करते हुए 50 हजार रुपये का हर्जाना लगाया था। अब दोनों अदालतों के आदेशों के बाद उन पर कुल 75 हजार रुपये का हर्जाना हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त 25 हजार रुपये की राशि चार सप्ताह के भीतर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन में जमा करने का निर्देश दिया है। यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: बहरागोड़ा लैम्पस में 400 किसान...