रांची, जुलाई 9 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। अपर न्यायायुक्त-20 अरविंद कुमार संख्या-2 की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी वीएस पाणिग्रही को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला चुटिया थाना से संबंधित था, जिसमें फेसबुक दोस्त आरोपी पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। सुनवाई के दौरान मामले में नया मोड़ आया। पीड़िता ने स्वयं अदालत में गवाही देते हुए कहा कि उसने गुस्से और गलतफहमी में मामला दर्ज कराया था। उसने स्पष्ट कहा कि आरोपी ने उसके साथ कोई गलत काम नहीं किया। बाद में दोनों के बीच समझौता हो गया और दोनों ने शादी कर ली। वर्तमान में वह पिछले तीन वर्षों से आरोपी के साथ पति-पत्नी के रूप में रह रही है। मुकदमा आगे नहीं चलाना चाहती। अदालत ने पाया कि पीड़िता अपने पूर्व आरोपों से मुकर गई और अभियोजन ने अनुसंधानकर्त...