रांची, अगस्त 13 -- Ranchi News: रांची। अपर न्यायायुक्त-20 अरविंद कुमार नंबर-2 की अदालत ने सोनाहातू थाना केस में शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने और धमकी देने के आरोप में विचाराधीन आरोपी गंगाधर मुंडा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पीड़िता ने आरोपी पर शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में धमकी देने का आरोप लगाया था। आरोपी 10 मई से जेल में रहते हुए ट्रायल फेस किया। मामले में आरोपी के खिलाफ दोनों आरोपों के तहत चार्जशीट दाखिल की गई और आरोप तय किया गया था। लेकिन सुनवाई के दौरान पीड़िता ने पूर्व के बयान से मुकर गई, जिसका लाभ आरोपी को मिला।

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