रांची, अक्टूबर 15 -- Ranchi News: रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए पत्नी को तलाक की मंजूरी दे दी है। अदालत ने कहा कि घरेलू हिंसा और शराब के नशे में लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर पत्नी का घर छोड़ना परित्याग नहीं, बल्कि पति की क्रूरता का परिणाम है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने जमशेदपुर फैमिली कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें पत्नी की तलाक याचिका खारिज कर दी गई थी। हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम (स्पेशल मैरिज एक्ट) के तहत दोनों का विवाह विच्छेद मंजूर कर लिया। यह भी पढ़ें- रिश्ते में भरोसा टूटा, मामला कोर्ट पहुंचा, पर पति को नहीं मिला तलाकशराब की लत के बाद बढ़ी प्रताड़ना शराब की लत के बाद पति करने लगा मारपीट जमशेदपुर के गोलमुरी स्थि...