रांची, अक्टूबर 12 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। लोहरदगा में 15 शिक्षकों को अतिरिक्त बताते हुए दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने के आदेश पर झारखंड हाईकोर्ट ने उपायुक्त को उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने लोहरदगा के उपायुक्त को निर्देश दिया है कि शिक्षकों की याचिका को संयुक्त अभ्यावेदन मानते हुए कानून और लागू नियमों के अनुसार उचित निर्णय लें। साथ ही स्पष्ट किया है कि जब तक इस अभ्यावेदन पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक वर्ष 2023 का स्थानांतरण आदेश लागू नहीं किया जाएगा, यदि वह अब तक लागू नहीं हुआ है। शिक्षकों की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता मनोज टंडन और सिद्धार्थ रंजन ने बताया कि जिला लोहरदगा के जिला शिक्षा अधीक्षकत ने 27 जुलाई 2023 को पत्र जारी कर उन्हें अलग-अलग स्कूलों में अतिरिक्त शिक्षक घोषित करते ह...