रांची, अक्टूबर 27 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने मंगलवार को झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से बनाई गई नियमावली को सही माना। हालांकि, अदालत ने एक महत्वपूर्ण बिंदु स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार के बोर्ड या निगम चाहें तो अपने वकील नियुक्त कर सकते हैं। इससे बोर्ड और निगमों के स्वतंत्र रूप से वकील रखने के अधिकार को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है। प्रार्थी लाल ज्ञान रंजन नाथ शाहदेव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर झारखंड लॉ ऑफिसर नियुक्ति नियमावली-2026 और इसके तहत लॉ ऑफिसरों के पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया को चुनौती दी थी। याचिका में नियमावली के कुछ प्रावधानों को विधिसम्मत नह...