रांची, सितम्बर 14 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने सोमवार को भ्रष्टाचार के आठ साल पुराने मामले में पूर्व-मध्य रेलवे पतरातू के दो तत्कालीन अधिकारियों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी ठहराए गए अधिकारियों में असिस्टेंट मैटेरियल मैनेजर केके झा और सीनियर डीएमई राजेश्वरी सिंह शामिल हैं। अदालत ने दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सीबीआई की ओर से पीपी खुशबू जायसवाल ने अदालत में पक्ष रखा। बताया कि रेलवे ठेकेदार नरेश सिंह ने वर्ष 2018 में दोनों अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। नरेश सिंह रेलवे को पार्ट्स की आपूर्ति करता था। आरोप था कि बकाया बिल के भुगतान के एवज में दोनों अधिकारियों ने उनसे कुल...