रांची, अक्टूबर 15 -- Ranchi News: रांची। विशेष संवाददाता अस्पताल भवन पर गोलीबारी से जुड़े रामगढ़ के सदर थाना में दर्ज मामले के आरोपी संटू सिंह को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राम शर्मा की खंडपीठ ने निचली अदालत के जमानत याचिका खारिज करने के आदेश को रद्द करते हुए संटू सिंह को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। आरोपी 18 फरवरी से न्यायिक हिरासत में है। संटू सिंह ने निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट से संटू सिंह को जमानत सह आरोपी के बयान पर फंसाने का आरोप सुनवाई के दौरान संटू सिंह की ओर से अधिवक्ता आयुष कुमार वर्मा ने दलील दी कि आरोपी को इस मामले में सह अभियुक्त अमन कुमार ठाकुर के स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर शामिल किया गया है। सह अभियुक्त की निशान...