रांची, अक्टूबर 24 -- Ranchi News: रांची। न्यायिक दंडाधिकारी नुमान खान आजम की अदालत ने रंगदारी, मारपीट और हत्या के प्रयास के आरोपी बिहारी उरांव और विश्व उरांव उर्फ विशु की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दोनों आरोपी 8 अक्तूबर से न्यायिक हिरासत में है। मामला मांडर थाना कांड संख्या-107/2026 से जुड़ा है। मामला सुरसा गांव (मांडर) निवासी बिरसा उरांव के आवेदन पर दर्ज किया गया था। आरोप है कि नामजद व 200 अज्ञात उपद्रवियों ने सूचक के निर्माणाधीन मकान और चहारदीवारी में तोड़फोड़ कर दी। मजदूरों व परिजनों से मारपीट की, रंगदारी मांगी और डेढ़ लाख रुपये नकद सहित निर्माण सामग्री लूट ली। अपराध की गंभीरता और जारी जांच को देखते हुए कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया।

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