रांची, जुलाई 24 -- Ranchi News: रांची। अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने मॉर्निंग वॉक पर स्कॉर्पियो की टक्कर से जान गंवाने वाली डोरंडा की मुन्नी देवी के परिजनों को 49.72 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दो माह में 7.5% वार्षिक ब्याज के साथ राशि देने का आदेश दिया है। मामला 10 जून 2019 का है। सैर के दौरान पीछे से तेज व लापरवाही से चल रही स्कॉर्पियो ने मुन्नी देवी को टक्कर मार दी थी। उन्हें राज अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने चालक के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल किया। यह भी पढ़ें- सड़क हादसे के सात पीड़ित परिवारों को 68.28 लाख रुपये का मुआवजा दावा याचिका मृतका का पति अनिल कुमार राय एवं बच्चों ने किया था। अधिकरण ने माना कि दुर्घटना चालक की लापरव...