रांची, अक्टूबर 5 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। अरगोड़ा चौक स्थित लेक गार्डन मैरिज हॉल को सील करने की रांची नगर निगम की कार्रवाई पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि मैरिज हॉल की संचालिका का पक्ष सुने बिना सील करने की कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने निगम को प्रार्थी को पक्ष रखने का अवसर देने का निर्देश दिया है। कहा कि निगम द्वारा अंतिम आदेश पारित होने तक मैरिज हॉल को सील करने की कार्रवाई पर रोक रहेगी। मैरिज हॉल की संचालिका श्रेया प्रसाद ने हाईकोर्ट में निगम के आदेश को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि निगम ने मैरिज हॉल को आवासीय क्षेत्र में चलाने का हवाला देकर इसके संचालन को नियमों के विपरीत बताया है। निगम ने सात दिन के अंदर मैरिज हॉल में व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने का निर्देश दिया था।...