रांची, सितम्बर 28 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने कांके थाना क्षेत्र में एक आदिवासी महिला की खतियानी जमीन पर कथित अवैध कब्जे और पूरे मामले में स्थानीय पुलिस की भूमिका के आरोप को गंभीरता से लिया है। जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय की अदालत ने सोमवार को आपराधिक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और संबंधित अधिकारियों को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। मामला कांके अंचल के हुसीर मौजा स्थित खाता संख्या-58 और प्लॉट संख्या-381 एवं 382 की खतियानी जमीन से जुड़ा है। प्रार्थी सुभासो देवी का आरोप है कि उनकी पैतृक जमीन पर भू-माफिया अवैध कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। याचिका में इस पूरे प्रकरण में तत्कालीन कांके थाना प्रभारी प्रकाश रजक की कथित भूमिका की भी जांच की मांग की गई है। प...