रांची, अगस्त 29 -- Ranchi News: रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने पति-पत्नी के बीच स्त्रीधन को लेकर चल रहे विवाद में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए बैंक लॉकर में रखे पत्नी के गहनों पर उसके अधिकार को बरकरार रखा है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद के कोर्ट ने पति को पत्नी की सहमति और जानकारी के बिना संयुक्त बैंक लॉकर संचालित करने से रोक दिया। अदालत ने बोकारो फैमिली कोर्ट के दिसंबर 2024 के आदेश को सही ठहराते हुए पति की ओर से दायर अपील खारिज कर दी। बोकारो निवासी अनिल कुमार सिंह ने हाईकोर्ट में फैमिली कोर्ट के आदेश को खिलाफ अपील दायर की थी。 यह भी पढ़ें- बेटी पैदा होने पर महिला से मारपीट, घर से निकालामामला बैंक लॉकर से जुड़ा करीब 25 लाख के गहने लॉकर में रखने का दावा मामला बोकारो के यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के लॉकर से ...