रांची, अक्टूबर 29 -- Ranchi News: रांची। विशेष संवाददाता बहरागोड़ा लैम्प्स लिमिटेड में करीब 400 किसानों की जमा राशि वापस नहीं मिलने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड को छह नवंबर तक 25 लाख रुपये हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में जमा करने का निर्देश दिया है। निगम के प्रबंध निदेशक को आदेश के अनुपालन के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया गया है। यह भी पढ़ें- Jamshedpur News: बहरागोड़ा लैम्पस में 400 किसानों के 24.64 लाख रुपये फंसेकिसानों की जमा राशि का मामला चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने दिनेश महतो की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार, करीब 400 किसानों ने बहरागोड़ा लैम्प्स में कुल 24.64 लाख रुपये जमा किए थे, लेक...