रांची, अक्टूबर 30 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल) जादूगोड़ा की महिला कर्मचारी थानुश्री नायक की बर्खास्तगी को झारखंड हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कर्मचारी पर बर्न्ट लाइम की रासायनिक जांच रिपोर्ट में हेरफेर कर सप्लायर को अनुचित आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप था। हाईकोर्ट ने केंद्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण धनबाद के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कर्मचारी की बर्खास्तगी को अवैध बताते हुए उन्हें नौकरी में बहाल करने और पूरे बकाया वेतन सहित अन्य वित्तीय लाभ देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने कहा कि जांच रिपोर्ट में जानबूझकर हेरफेर कर कंपनी को आर्थिक नुकसान पहुंचाना गंभीर कदाचार है। ऐसे मामले में बर्खास्तगी की सजा को असंगत नहीं कहा जा सकता। यूसीआईएल ने न्यायाधिकरण के 21 जनवरी 2015 के फैसले को हा...