रांची, जुलाई 18 -- Ranchi News: रांची। डोरंडा क्षेत्र में अपार्टमेंट के पास फायरिंग मामले में आरोपी राजू महतो की जमानत याचिका अपर न्यायायुक्त-13 देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने शनिवार को खारिज कर दी। वह 19 दिसंबर 2025 से न्यायिक हिरासत में है। केस डायरी के अनुसार सुजीत सिन्हा व कुबेर के कोयलांचल शांति सेना के सदस्य दहशत फैलाने के लिए फायरिंग करते थे। 4 अक्तूबर 2025 की घटना में भी वर्तमान आरोपी की संलिप्तता बताई गई है।

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