रांची, अगस्त 14 -- Ranchi News: रांची। दुर्घटना के बाद बीमा कंपनी से मुआवजे की उम्मीद बस मालिक के लिए भारी पड़ गई। पेश की गई बीमा पॉलिसी जांच में फर्जी निकली। ऐसे में हादसे के लिए बस मालिक को ही 29.87 लाख मुआवजा देना होगा। अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण रांची के पीठासीन पदाधिकारी मनोज त्रिपाठी ने 2 अलग-अलग दावा मामलों में यह आदेश दिया। न्यायाधिकरण ने जमशेदपुर के सोनारी निवासी बस मालिक अभिषेक कुमार को मंगरा कच्छप को 11,29,525 रुपये और मंगल कुजूर को 18,58,432 रुपये देने का निर्देश दिया है। दोनों राशि पर दावा दायर करने की तारीख से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा। मामला नौ मई 2019 का है। कुसई, डोरंडा के पास बस संख्या जेएच-05बीएन-9699 के चालक ने लापरवाही से डिवाइडर तोड़कर गलत दिशा में बस घुसा दी थी। बस की चपेट में आने से सड़क क...