रांची, जुलाई 23 -- Ranchi News: रांची। अपर न्यायायुक्त संजीव झा की अदालत ने पिता पर जानलेवा हमला के मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी बेटा विजय ठाकुर को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। वह इस मामले में 31 मार्च 2025 से न्यायिक हिरासत में है। बचाव पक्ष की ओर से डालसा के एलएडीसी अधिवक्ता वीरेंद्र प्रताप ने पैरवी और अंतिम बहस की। मामला अनगड़ा थाना कांड संख्या 66/2025 से जुड़ा था। अभियोजन का आरोप था कि विजय ठाकुर ने अपने पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या का प्रयास किया था। मामले में बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप तय किया गया था। यह भी पढ़ें- Ranchi News: गवाहों के बयान में विरोधाभास, जानलेवा हमले के आरोप बरी हालांकि, सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका, जिसके बाद अदालत ने आरोपी को बरी कर दिया।

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