रांची, अक्टूबर 9 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश बीके श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी देवराज महतो को 20 साल की कठोर सजा और 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामले को लेकर नाबालिग की मां ने 30 जून 2024 को सिल्ली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। प्राथमिकी के अनुसार, घटना 29 जून 2024 की है। 15 वर्षीय नाबालिग दसवीं कक्षा की छात्रा थी। वह साइकिल से स्कूल गयी थी। दोपहर करीब एक बजे स्कूल से घर लौटने के दौरान आरोपी उसका पीछा करने लगा। आरोप के अनुसार, फुलटांड़ गांव और कुम्हार टीका गांव के बीच चट्टान रोड के पास आरोपी ने नाबालिग की साइकिल का हैंडल पकड़कर उसे रोक लिया। इसके बाद वह उसे सड़क किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना के बाद नाबालिग वहां से भागकर खेत की ओर चली गयी। वहा...