रांची, अक्टूबर 27 -- Ranchi News: रांची। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रशांत कुमार वर्मा की अदालत ने मंगलवार को पांच साल पुराने अमानत में खयानत मामले में ट्रायल फेस कर रहा आरोपी अनिल पासवान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोई गवाह नहीं पहुंचा। जिसका लाभ आरोपी को मिला। मामला गोंदा थाना कांड संख्या 65/2021 से जुड़ा था। गोंदा थाना क्षेत्र निवासी पातो देवी की ओर से दर्ज शिकायत पर में आरोप था कि उनकी बेटी फुलमानिया देवी के निधन के बाद उन्होंने अपनी इनोवा क्रिस्टा गाड़ी अनिल पासवान को भाड़े पर चलाने के लिए दी थी, लेकिन आरोपी गाड़ी लेकर फरार हो गया और लौटाने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अमानत में खयानत और धोखाधड़ी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपी के खिलाफ कोई भी गव...