रांची, जुलाई 16 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी विशेष किराया नियंत्रण कानून के तहत किरायेदार को बेदखल करने का अधिकार रेंट कंट्रोलर को दिया गया है, तो ऐसे मामलों की सुनवाई वाणिज्यिक अदालत (कॉमर्शियल कोर्ट) नहीं कर सकती। अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि लीज पर ली गई संपत्ति का उपयोग पूरी तरह व्यावसायिक गतिविधियों के लिए हो रहा है, कॉमर्शियल कोर्ट को उस विवाद पर अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं हो जाता। इसके साथ ही जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने एक निजी कंपनी की याचिका खारिज कर दी। मामला धनबाद स्थित एक व्यावसायिक परिसर से जुड़ा है। वर्ष 2023 में मकान मालिक देवानंद सिंह एंड संस ने धनबाद के रेंट कंट्रोलर-सह-उप मंडल पदाधिकारी (एसडीएम) के समक्ष निजी कंपनी के खिलाफ बेदखली की ...