रांची, अक्टूबर 23 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती देने वाले अभ्यर्थी नगेंद्र नाथ परिहारी की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस अरुण कुमार राय की खंडपीठ ने 555 दिनों की देरी माफ करने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता देरी का पर्याप्त और ठोस कारण नहीं बता सके। अदालत ने यह भी कहा कि कम अंक पाने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिलने के दावे के समर्थन में भी कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। मामले में याचिकाकर्ता ने एकलपीठ के 8 जनवरी 2024 के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। खंडपीठ ने 23 अप्रैल 2024 को अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दाखिल की, जिसे 14 अगस्त 2024 को खारिज कर दिया गया। इसके ब...