रांची, सितम्बर 7 -- Ranchi News: रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने पांच साल पुराने डायन-बिसाही और जानलेवा हमले समेत अन्य आरोपों से छह आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत ने बल्लुकु उरांव उर्फ बल्लाकु, बिन्नी उरांव, रामू उरांव, गोबरा उरांव, टेंबा उरांव और बालेश्वर उरांव को बरी किया। आरोपियों के खिलाफ उक्त आरोप में लापुंग थाना कांड संख्या 18/2021 के तहत प्राथमिकी दर्ज थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी छह आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। घटना को लेकर जितिया उरांव ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

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