रांची, अक्टूबर 26 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड के जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सोमवार को चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने गृह सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की अवधि सात दिसंबर तक बढ़ा दी। अदालत ने गृह सचिव को इस अवधि तक अपने आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। सरकार की ओर से भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने का आश्वासन दिए जाने के बावजूद कोर्ट ने पेश किए गए जवाब पर असंतोष जताया। सुनवाई के दौरान गृह सचिव की ओर से शो-कॉज का जवाब दाखिल किया गया। यह भी पढ़ें- होमगार्ड के 772 पदों पर सरकारी नौकरी, आवेदन की आखिरी तारीख आज, फौरन करें अप्लाई इसमें अदालत को बताया गया कि गृह विभाग ने असिस्टेंट जेलर और जेल वार्डर के पदों पर नियुक्ति के...