रांची, अक्टूबर 28 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। सिकिदिरी हाइडल प्रोजेक्ट (स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना) में करोड़ों रुपये की कथित अनियमितता के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड राज्य बिजली बोर्ड (जेएसईबी) के तत्कालीन अध्यक्ष शिवेंद्र नाथ वर्मा की डिस्चार्ज अर्जी खारिज किए जाने के खिलाफ सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया। शिवेंद्र नाथ वर्मा ने सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत द्वारा उनकी डिस्चार्ज याचिका खारिज किए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। डिस्चार्ज याचिका के जरिए उन्होंने मामले में आरोपों से मुक्त किए जाने की मांग की थी। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने आपराधिक रिवीजन याचिका दायर की है। यह भी पढ़ें- Ranchi News: एमबीबीएस में दाखिला रद्द करने के खिलाफ याचिका वापस

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