रांची, अक्टूबर 31 -- Ranchi News: रांची। विशेष संवाददाता धनबाद के एक दंपति के वैवाहिक विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट से मिले तलाक के आदेश को रद्द कर दिया है। पति ने पत्नी पर चाय में जहर मिलाकर मारने, गर्म पानी डालने और जलाकर जान लेने की कोशिश करने जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। फैमिली कोर्ट ने इन आरोपों के आधार पर पति को तलाक का आदेश दे दिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने साक्ष्यों की समीक्षा में पाया कि पति, पत्नी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को पर्याप्त रूप से साबित नहीं कर सका। अदालत ने कहा कि केवल प्राथमिकी दर्ज होने, चार्जशीट दाखिल होने या मेडिकल जांच से यह साबित नहीं होता कि पत्नी ने ही पति पर हमला किया था। वैवाहिक विवाद और अलगाव भी अपने आप में क्रूरता का प्रमाण नहीं हैं। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने फैसला सु...