रांची, जुलाई 22 -- Ranchi News: रांची। न्यायायुक्त अनिल मिश्रा-1 की अदालत ने जमीन हड़पने की साजिश मामले में आरोपी परमा सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। मामला सिकिदीरी थाना कांड संख्या 12/2026 से जुड़ा है। इस फर्जीवाड़े को लेकर दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि विजेता कंस्ट्रक्शन कंपनी ने वर्ष 2006-07 में 1.52 एकड़ जमीन खरीदी थी। आरोप है कि कंपनी के पूर्व निदेशक परमा सिंह ने सह आरोपी के साथ मिलकर कथित फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर उसी खाता की 19 डिसमिल जमीन अपने नाम करा ली और बाद में उसे बेच दिया। अदालत ने केस डायरी के आधार पर प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर माना। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया। अदालत ने राजस्व विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से बड़ी साजिश की जांच लंबित बताते हुए कहा कि मामले में हि...