रांची, सितम्बर 19 -- Ranchi News: रांची। डोरंडा थाना क्षेत्र में भेलपूरी विक्रेता से लूटपाट और जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने आरोपी सूर्या लोहरा और विकास कच्छप उर्फ टकला को बरी कर दिया है। अपर न्यायायुक्त पवन कुमार की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में यह फैसला सुनाया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता प्रीतांशु कुमार सिंह ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान पीड़ित समेत सभी प्रमुख गवाह अपने बयान से मुकर गया और कोर्ट में आरोपियों को पहचानने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा, जांच अधिकारी मो. आजाद अंसारी द्वारा शिनाख्त परेड न कराने, जब्ती सूची पर दस्तखत न होने और मालखाना नंबर दर्ज न होने जैसी गंभीर खामियां भी सामने आई। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में बंद विकास कच्छप को रिहा करने और जमानत पर बाहर सूर्या लोहरा को आरोपों से मुक्त करने का आदेश दिय...