रांची, अक्टूबर 26 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। चुटिया थाना क्षेत्र में थार से कुचलकर धर्मेंद्र कुमार की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी अतुल चड्डा को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। सोमवार को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने आरोपी अतुल चड्डा को फरवरी में हजारीबाग से गिरफ्तार किया था। इस मामले में चुटिया थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। प्राथमिकी के अनुसार, मृतक धर्मेंद्र कुमार और आरोपी अतुल चड्डा के बीच पहले दोस्ती थी। हालांकि, किसी कारण से दोनों के संबंधों में तनाव आ गया था। पैसों के लेनदेन को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद और मारपीट होने की बात सामने आई थी। घटना के दिन चुटिया में एक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इसमें धर्मेंद्र कुमार और अतुल चड्डा अपने एक साझा मित...