रांची, जुलाई 2 -- Ranchi News: रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को वन विभाग को आंशिक राहत देते हुए योजना मद से राशि की निकासी पर लगी रोक हटा दी। इससे बिरसा जैविक उद्यान सहित वन विभाग की विभिन्न योजनाओं का संचालन फिर से शुरू हो सकेगा। हालांकि कोर्ट ने गैर योजना मद से राशि निकासी पर लगी रोक फिलहाल बरकरार रखी है। इस कारण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान अभी भी नहीं हो सकेगा।

याचिका से संबंधित आदेश यह आदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड रेंजर आनंद कुमार की याचिका से जुड़े मामले में सरकार की ओर से दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। इससे पहले कोर्ट ने आनंद कुमार के बकाया भुगतान होने तक वन विभाग की योजना और गैर योजना, दोनों मदों से राशि निकासी पर रोक लगा दी थी।

राशि निकासी पर रोक का प्रभाव राशि निकासी पर रो...