रांची, अक्टूबर 8 -- Ranchi News: रांची, वरीय संवाददाता। सार्वजनिक सड़क और नाली पर गंदा पानी बहाना और बिना अनुमति सड़क की कटिंग कर पाइप बिछाना अब महंगा पड़ेगा। रांची नगर निगम ने ऐसे दो मामलों में कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्वच्छता, पर्यावरण और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। पहला मामला वार्ड संख्या-32 के ओझा मार्केट, विकास नगर का है। यहां एक भवन स्वामी द्वारा सेप्टिक टैंक का दूषित पानी सार्वजनिक सड़क और नाली में बहाया जा रहा था। जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर भवन स्वामी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। निगम ने सार्वजनिक सड़क और नाली पर मल-अपशिष्ट या दूषित पानी बहाने को नियमों का उल्लंघन ...