रांची, अगस्त 20 -- Ranchi News: रांची। गोदाम का किराया लेने को लेकर पांच साल पहले हुई मारपीट के मामले में अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार दिया है। न्यायिक दंडाधिकारी रित्विका सिंह की अदालत ने राजकुमार जैन, ऋषभ जैन, अभिषेक जैन और रजत जैन को उक्त आरोप में दोषी माना। हालांकि, चारों को पहली बार अपराध करने और पांच वर्षों तक मुकदमे का सामना करने के आधार पर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मामला कोतवाली थाना कांड संख्या 223/2020 से जुड़ा है। 24 दिसंबर 2020 को जय कुमार जैन गोदाम का किराया लेने गए थे। आरोप था कि चारों ने उन्हें किराया लेने से रोका और मारपीट की। अदालत ने शिकायतकर्ता और किरायेदार की गवाही के आधार पर मारपीट व गलत तरीके से रोकने का आरोप साबित माना। हालांकि, चिकित्सक की गवाही और चोट संबंधी रिपोर्ट साबित नहीं होने से धारा 325 का आरोप साबि...