रांची, अक्टूबर 30 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने कशिश डेवलपर्स को झटका देते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स (एमसीए) की ओर से कंपनी के खिलाफ शुरू करायी गयी जांच को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी है। कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज प्राथमिकी निरस्त किए जाने के बावजूद एमसीए की ओर से जांच जारी रखने को चुनौती दी थी। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद कंपनी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि कंपनी ने डीएचएफएल से कर्ज स्वीकृत कराने के लिए गलत ब्योरे का इस्तेमाल किया था। यह भी पढ़ें- Ranchi News: एचईसी की 583 दिन की देरी पड़ी भारी, हाईकोर्ट ने अपील की खारिज मामला फंड को इधर-उधर करने से जुड़ा है। ऐसे में एमसीए की ओर से शुरू करायी गयी जांच को निरस्त ...