रांची, अक्टूबर 30 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एचईसी को बड़ा झटका देते हुए 583 दिनों की देरी से दायर अपील खारिज कर दी है। एचईसी ने अपनी खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए अपील दायर करने में हुई देरी माफ करने का आग्रह किया था। हालांकि, हाईकोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि कंपनी की आर्थिक बदहाली और निर्धारित समयसीमा में अपील दायर नहीं करने के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। केवल आर्थिक संकट का हवाला देकर 583 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस मनोज प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद कहा कि एचईसी ने देरी माफ करने के आवेदन में कोई ठोस और संतोषजनक कारण नहीं बताया है। यह भी पढ़ें- Ranchi News: बर्न्ट लाइम की जांच रिपोर्ट में हेरफेर, यूसीआईएल की म...