रांची, अगस्त 3 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। बेरोजगार युवाओं के लिए संचालित आय वृद्धि योजना के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन नहीं होने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार से पूछा कि बेरोजगारों के लिए शुरू की गई आय वृद्धि योजना का प्रभावी संचालन क्यों नहीं हो रहा है। मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर को होगी। प्रार्थी बुद्धदेव उरांव की ओर से अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज और अधिवक्ता आकाश अजीत कुमार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2023 के बाद से रांची जिले के बेरोजगार युवाओं को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2023 और 2024 में योजना के लिए आवंटित राशि खर्च नहीं हो सकी और बिना उपयोग ...