Ranchi News: आईओ व सूचक की गवाही नहीं, छिनतई में आरोपी बरी
रांची, जुलाई 18 -- Ranchi News: रांची। बूटी मोड़ पेट्रोल पंप के पास 2022 में हुई छिनतई कांड में न्यायिक दंडाधिकारी मयंक मलियाज की अदालत ने आरोपी शेख जाबिर को साक्ष्य के अभाव में शनिवार को बरी कर दिया। सुनवाई में सूचनाकर्ता, आईओ व जब्ती गवाह नहीं पहुंचा। इसका लाभ आरोपी को मिला। आरोप था कि 19 जनवरी 2022 को बैंक ऑफ इंडिया, ओरमांझी शाखा की कर्मचारी नीलिमा पांडेय का बैग बाइक सवार दो बदमाशों ने छीन लिया था। बैग में चार हजार रुपये, बैंक संबंधी दस्तावेज, विभिन्न कार्ड और चाबियां थीं। पुलिस ने जांच के बाद शेख जाबिर और वासी अहमद उर्फ अरमान के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। वासी अहमद के फरार रहने के कारण उसका मामला अलग कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन आरोप साबित करने में विफल रहा।
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