रांची, जुलाई 10 -- Ranchi News: रांची, संवाददाता। सुखदेवनगर थाना क्षेत्र से रिवॉल्वर और 77 जिंदा कारतूस बरामदगी मामले के आरोपी अनुज ठाकुर को अदालत से राहत नहीं मिली। अपर न्यायायुक्त देबाशीष मोहापात्रा की अदालत ने शुक्रवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। आरोपी बीते 11 जनवरी से न्यायिक हिरासत में है। अभियोजन के अनुसार, गुप्त सूचना पर पुलिस ने 11 जनवरी की देर रात आरोपी के घर में छापेमारी की थी। तलाशी के दौरान अलमारी से एक रिवॉल्वर और 77 जिंदा कारतूस बरामद हुआ। यह भी पढ़ें- Ranchi News: दर्जन भर से अधिक आपराधिक मामले, जमानत खारिज

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