रांची, अक्टूबर 14 -- Ranchi News: रांची, विशेष संवाददाता। जेल में एक कैदी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे अनिल शर्मा की समयपूर्व रिहाई के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने राज्य सजा समीक्षा बोर्ड (स्टेट सेंटेंस रिव्यू बोर्ड) के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें अनिल शर्मा की समयपूर्व रिहाई की मांग खारिज कर दी गई थी। अदालत ने बोर्ड को निर्देश दिया है कि वह मामले पर दोबारा विचार करे और सभी संबंधित पहलुओं का आकलन करते हुए विस्तृत व कारण सहित आदेश पारित करे। अदालत ने कहा कि समयपूर्व रिहाई के मामले में केवल अपराध की गंभीरता को आधार बनाकर फैसला नहीं लिया जा सकता। यह भी पढ़ें- Ranchi News: अवैध फंडिंग मामले में सात सजायाफ्ताओं को हाईकोर्ट से जमानत कैदी के जेल में आचरण, उसके स...