रामपुर, अक्टूबर 22 -- Rampur News: रामपुर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जीएसटी लागू होने से पहले के वैट, केंद्रीय बिक्री कर, प्रवेश कर और मनोरंजन कर के बकायों के निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना-2026 लागू की है। योजना के तहत 31 दिसंबर 2025 तक के बकायों का मूलधन जमा करने पर बकाये की राशि के अनुसार 50 से 100 प्रतिशत तक ब्याज माफी मिलेगी। यह योजना तीन माह तक प्रभावी रहेगी। उपायुक्त राज्य कर संदेश कुमार जैन ने बताया कि 10 लाख रुपये तक के बकाये पर 100 प्रतिशत, 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक 90 प्रतिशत, एक से पांच करोड़ रुपये तक 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत तक ब्याज माफी का प्रावधान है। यह भी पढ़ें- Saharanpur News: ब्याज माफी योजना से व्यापारियों को मिलेगी राहत: रूबी सिंह योजना का लाभ लेने के इच्छुक व्यापारी रा...