रामपुर, अक्टूबर 15 -- Rampur News: रामपुर। नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए मामूली विवाद में चाकू से गोदकर युवक की हत्या के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 1.14 लाख का जुर्माना भी लगाया है। हत्या की इस सनसनीखेज वारदात को अप्रैल 2022 में स्वार कोतवाली के चक स्वार में अंजाम दिया गया था। मुहल्ला चक स्वार निवासी मोहम्मद वसी ने मुहल्ले के ही फैज पुत्र शकील के खिलाफ एक अप्रैल 2022 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में फैज ने उसके बेटे अरहान पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया, जिससे उसके बेटे की मौत हो गई। पुलिस ने बाद विवेचना फैज के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। केस का ट्रायल एडीजे-9 की अदालत में चला। जहां सरकार की ओर से एडीजीसी आरसी अर...