रामपुर, जुलाई 2 -- Rampur News: रामपुर। गैंगस्टर एक्ट में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दो साल चार माह कारावास की सजा सुनाई है। गंज कोतवाली पुलिस ने 14 जून 2017 को फैजी पुत्र मुन्ने खां निवासी काले खां मस्जिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया था। आरोप था कि फैजी संगठित गिरोह बनाकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराध कर जनता में भय का माहौल पैदा करता है। बाद विवेचना पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। इस केस का ट्रायल एडीजे-5 की कोर्ट में चला। जहां साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल चार माह का कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह भी पढ़ें- Bulandsehar News: गैंगस्टर एक्ट में दो अभियुक्तों को कैद और अर्थदंड

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