रामपुर, अक्टूबर 31 -- Rampur News: रामपुर। दो पैनकार्ड मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को आजम खां की ओर से हाईकोर्ट का आदेश एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में दाखिल किया गया। जिसके अनुपालन में आजम खां की ओर से 3.50 लाख जबकि, अब्दुल्ला आजम की ओर से 2.75 लाख रुपये नजारत में नकद जमा कराए गए। इसके बाद आगे की विधिक कार्यवाही करते हुए एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दोनों के रिहाई परवाने जारी कर दिए हैं। मालूम हो कि एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट से दो पैनकार्ड मामले में 17 नवंबर 2025 को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल कैद और 50-50 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। यह भी पढ़ें- आजम खान और बेटे अब्दुल्ला शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं, रिहाई परवाना जारी जिसमें एमपी-एमएलए सेशन कोर्ट में अभियोजन की ओर से अपील दाखिल की गई थी। ब...