पूर्णिया, सितम्बर 12 -- Purnia News: मीरगंज, एक संवाददाता। मीरगंज नगर पंचायत क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स जमा करने और ट्रेड लाइसेंस बनवाने को लेकर नगर पंचायत प्रशासन ने भवन मालिकों और व्यवसायियों से नियमों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने बकाया होल्डिंग टैक्स का जल्द भुगतान करने के साथ ही दुकान, प्रतिष्ठान और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के लिए ट्रेड लाइसेंस लेना जरूरी बताया है। जिन भवन मालिकों का होल्डिंग टैक्स बकाया है, वे नगर पंचायत कार्यालय में निर्धारित प्रक्रिया के तहत टैक्स जमा कर सकते हैं। भवन मालिक कार्यालय से अपने होल्डिंग से संबंधित जानकारी प्राप्त कर बकाया राशि का भुगतान कर सकते हैं। वहीं नगर पंचायत क्षेत्र में दुकान, प्रतिष्ठान या अन्य व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले व्यवसायियों को ट्रेड लाइसेंस बनवाना जरूरी है। जिन व्...