पूर्णिया, अगस्त 12 -- Purnia News: पूर्णिया, वरीय संवाददाता। एक घर एक कनेक्शन। जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) कनेक्शन लिया जाएगा, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। यह नियम इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस के ग्राहकों पर लागू होगा। इसका मकसद डुप्लिकेट कनेक्शन खत्म करना, सब्सिडी को बेहतर बनाना और सिलेंडर की सप्लाई को उन ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों में भेजना है जहां पाइप्ड गैस की सुविधा नहीं है। सरकार के संशोधित नियमों के तहत जो परिवार पीएनजी कनेक्शन लेते हैं, उन्हें 30 दिनों के भीतर अपना मौजूदा एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना होगा। अगर समय-सीमा का पालन नहीं किया जाता है, तो एलपीजी रिफिल पर रोक लग सकती है और अकाउंट बंद भी किया जा सकता है। इसके तहत पीएनजी कनेक्शन लेने वाले एलपीजी उपभोक्ता अपना कनेक्शन सरेंडर करा रहे...