प्रयागराज, सितम्बर 28 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। बारा थानाक्षेत्र में वर्ष 2018 में हुई सरवेश तिवारी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नंबर-2 ने दोषी मनीष शुक्ला और अजय पांडेय को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। अदालत ने दोनों को हत्या के अपराध में धारा 302 सहपठित धारा 34 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया। इसके अलावा 50-50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने अर्थदंड की धनराशि जमा होने की स्थिति में उसका 40-40 प्रतिशत मृतक सरवेश के माता-पिता उमा देवी और रामजी तिवारी को प्रतिकर के रूप में दिए जाने का भी आदेश दिया है। मामले में अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) राज कुमार सिंह एवं हरि नारायण शुक्ला ने पैरवी किया।अभियोजन कथानक के अनुसार, 29 अप्रैल 2018 की रात बारा थानाक्षेत्र में हरग...