प्रयागराज, अक्टूबर 22 -- Prayagraj News: प्रयागराज, प्रमुख संवाददाता। इलाहाबाद-झांसी खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव में मतदाता सूची में मामूली लिपिकीय या मुद्रण संबंधी त्रुटियों के आधार पर किसी भी पात्र मतदाता को मतदान से वंचित नहीं किया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा ने इस संबंध में अधिकारियों और मतदान कर्मियों को निर्देश जारी किए हैं।23 अक्तूबर को होने वाले मतदान के लिए जारी निर्देश में कहा गया है कि यदि कोई मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने मतदान केंद्र पहुंचता है और मतदाता सूची में उसके नाम या अन्य विवरण में लिपिकीय अथवा मुद्रण संबंधी त्रुटि मिलती है, तो उसकी पहचान सुनिश्चित की जाए। यह भी पढ़ें- Prayagraj News: वोटर आईडी नहीं है तो इन दस्तावेजों से कर सक...