प्रयागराज, अगस्त 23 -- Prayagraj News: रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ होने वाली विभागीय जांच अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी कराई जा सकेगी। रेलवे बोर्ड ने नए आदेश में स्पष्ट किया है कि सामान्य परिस्थितियों में भी जांच की पूरी प्रक्रिया या उसका कोई हिस्सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराया जा सकता है। इसके लिए सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी को फाइल पर कारण दर्ज करना होगा। इससे दूर-दराज में तैनात कर्मचारियों, जांच अधिकारियों और गवाहों को बार-बार यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। जांच में देरी भी कम होने की उम्मीद है। हालांकि ऑनलाइन सुनवाई में प्राकृतिक न्याय के सभी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और कर्मचारी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...