प्रयागराज, नवम्बर 5 -- Prayagraj News: प्रयागराज, विधि संवाददाता। बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी सदाकत खान को अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आने की अनुमति नहीं मिली। विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) मयंक कुमार की अदालत ने सदाकत की ओर से दाखिल पैरोल अर्जी खारिज कर दी। अदालत के इस फैसले से शादी में शामिल होने की उसकी उम्मीदों को झटका लगा है।सदाकत खान की ओर से अपनी बहन की शादी में शामिल होने के आधार पर पैरोल पर रिहाई की मांग की गई थी। इसके लिए अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। मामले में सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश मयंक कुमार ने पैरोल देने से इनकार करते हुए अर्जी निरस्त कर दी।गौरतलब है कि 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के जयंतीपुर में अधिवक्ता उमेश पाल और उनकी सुरक्षा में तैनात दो ...