प्रयागराज, अक्टूबर 17 -- Prayagraj News: उत्तर प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना 2026 लागू होने पर प्रयागराज जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन ने स्वागत किया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि शंकर पांडेय ने बताया कि 16 अक्तूबर 2026 को जारी शासनादेश के तहत बिक्री कर, प्रवेश कर, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्रीकर और वैट समेत पुराने कर कानूनों के अंतर्गत 31 दिसंबर 2025 तक के लंबित बकायों पर योजना लागू होगी। 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर ब्याज और अर्थदंड में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 90 प्रतिशत ब्याज और पूरा अर्थदंड माफ होगा। एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 75 प्रतिशत और पांच करोड़ रुपये से अधिक पर 50 प्रतिशत ब्याज माफी मिलेगी। सभी श्रेणियों में बकाया जमा नहीं करने पर लगाया गया अर्थदंड पूरी तरह माफ रहेगा।...